
नोएडा संवाददाता प्रमोद दीक्षितनोएडा नोएडा के सेक्टर-107 स्थित ग्रेट वैल्यू रियल्टी की अल्ट्रा-लक्ज़री आवासीय परियोजना एकानम (Ekanam) को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में कंपनी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) की स्वीकृति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए परियोजना से जुड़े सभी वैधानिक अनुमोदनों को बरकरार रखा है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है और इसे निराधार मानते हुए खारिज किया जाता है।1 जुलाई 2026 को दिए गए निर्णय में न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण द्वारा 19 दिसंबर 2024 को जारी अतिरिक्त एफएआर स्वीकृति तथा 27 अक्टूबर 2025 को राज्य सरकार के पुनरीक्षण आदेश को पूरी तरह वैध ठहराया। इस फैसले के बाद सेक्टर-107 स्थित एकानम परियोजना के आगे बढ़ने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।न्यायालय ने अपने आदेश में माना कि जिस भूमि पर एकानम परियोजना विकसित की जा रही है, उसे वर्ष 2010 से ही भविष्य के विकास क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया था। ऐसे में संपत्ति खरीदने वाले खरीदार इस तथ्य से पहले से अवगत थे।फैसले में यह भी कहा गया कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक हस्ताक्षर का स्वतंत्र सत्यापन किए जाने के बाद 978 गृह खरीदारों की सहमति वैध पाई गई, जो आवश्यक बहुमत के मानक से अधिक है। न्यायालय ने यह भी माना कि अतिरिक्त एफएआर की मंजूरी देने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से अपनाई गई।ग्रेट वैल्यू रियल्टी के निदेशक पयास अग्रवाल ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय कानूनी प्रक्रिया की निष्पक्षता और परियोजना में निवेश करने वाले परिवारों के विश्वास को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने हर चरण में नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया है तथा अब उसका पूरा ध्यान परियोजना को निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर रहेगा।कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह नोएडा प्राधिकरण की सभी शर्तों का पालन करेगी और निर्माण कार्य के दौरान आसपास के शरणम समुदाय के साथ सकारात्मक एवं रचनात्मक संवाद बनाए रखेगी। इस निर्णय को नोएडा के रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे परियोजना के भविष्य को लेकर बनी कानूनी अनिश्चितता समाप्त हो गई है।
