
नोएडा भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने एवं अर्हता तिथि 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने के उद्देश्य से आज जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी गौतमबद्धनगर मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में सम्बन्धित अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक कि अध्यक्षता करते हुए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया की निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम, पता, आयु एवं अन्य प्रविष्टियां में विद्यमान त्रुटियों को दूर करने हेतु राजनीतिक दलों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए राजनीतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने तथा पुनरीक्षण के कार्य में उनके सक्रिय सहयोग प्राप्त करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बूथ लेवल एजेंट की व्यवस्था बनाई गई है, ताकि उन्हें जनता तथा बीएलओ को सहयोग करने का पूरा मौका मिल सके। सभी राजनीतिक दल अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति करते हुए निर्धारित प्रारूप पर सूची निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / उप जिलाधिकारी एवं एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराये।
जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि ट्रांसजेण्डर, सेक्स वर्कर, मलीन बस्ती एवं ईंट-भट्टा पर निवासित मतदाताओं का निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने हेतु विशेष अभियान चलाया चलाये ताकि निर्वाचक नामावली में शत् प्रतिशत पंजीकरण कराया जा सके। गत वर्ष जिन पोलिंग बूथ पर वोटिंग प्रतिशत कम रहा है ऐसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाये। मिक्सिंग वोटर को कम करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा विशेष प्रयास किया जाये।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार ने बैठक में उपस्थित राजनीति के दलों के प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में बताया कि 23, 24 नवंबर 2024 को जनपद में विशेष अभियान संचालित किया जाएगा, जिसमें समस्त बीएलओ अपने-अपने क्षेत्र में मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे नागरिक जो 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं या उससे पहले पूरी कर चुके हो, वह अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम बार आवेदन कर रहे नए मतदाता को पंजीकरण के लिए फॉर्म-6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति एवं पूर्व में शामिल न होने को अपमार्जित करवाने के लिए फॉर्म-7, निवास परिवर्तन/मतदाता सूची की प्रविष्टियों में संशोधन/मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रतिस्थापन या दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म 8 भरा जाएगा।
मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने एवं संशोधन आदि के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https:// voters. eci. gov.in या मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ की वेबसाइट https:// ceouttarpradesh.nic.in द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https:// voters.eci.gov.in या अपने मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके भी मुक्त सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। इस महत्वपूर्ण बैठक में उप जिला धिकारी दादरी अनुज नेहरा, उप जिलाधिकारी सदर चारुल यादव, सम्बन्धित ई0आर0ओ0/ए0ई0आर0ओ0 तथा अन्य संबंधित आधिकारिक उपस्थित रहे।